शिक्षा सुधार मुहिम को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा लाई गई स्मार्ट स्कूल पॉलिसी

पोजेवाल सरां, 31 अक्तूबर (नवांगराईं) : शिक्षा सुधार मुहिम को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार शिक्षा विभाग द्वारा नई स्मार्ट स्कूल पालिसी संबंधी नोटीफिकेशन जारी किया। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने कारण हित विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, पंचायतों, प्रवासी भारतीयों, उद्योगिक और व्यापारिक संस्थाओं, स्थानीय लोगों, पुराने विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा डाले जा रहे योगदान से प्रेरित होकर पंजाब सरकार द्वारा अपना योगदान डाले जाने की योजना बनाई है। जारी नोटीफिकेशन अनुसार स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए उपरोक्त संस्थाओं द्वारा आए पैसे संबंधी स्कूल मैनेजमैंट कमेटी और स्कूल विकास कमेटी अपना प्रोजैक्ट शिक्षा विभाग को भेजेगी। उस पर आने वाले कुल खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा संस्थाओं द्वारा और 40 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाएगा। यह सारा पैसा स्कूल मैनेजमैंट कमेटी खर्च करेगी इसलिए स्कूल प्रमुख और चेयरमैन सांझा खाता खुलवाएंगे और सारा पैसा आन लाईन ट्रांसफर किया जाएगा। इस स्कीम तहत 40 बच्चों वाले प्राईमरी, 60 बच्चों वाले मिडल, 130 बच्चों वाले हाई और 250 बच्चों वाले सीनियर सैकंडरी स्कूलों को लिया जाएगा और मंजूरी देने समय अधिक बच्चों वाले स्कूलों को पहल दी जाएगी। इन स्कूलों में स्कूल बिल्डिंग का निर्माण, लाईब्रेरी का निर्माण, स्पोर्टस सामान, फर्नीचर, वर्दियां किताबें, साईंस लैबाटरियाें का निर्माण, सौर ऊर्जा, सूचना तनकालोजी, आधुनिक कम्प्यूटर लैबज, एलईडी डिजीटल, ग्रीन बोर्ड, वाईफाई, इमारता को सुंदरीकर्ण और रिपेयर आदि करके सुंदर स्कूल बनाने की योजना बनाई जा रही है। इस पालिसी में यह भी कहा गया है कि इस पालिसी अनुसार स्कूलों की जो भी प्रापर्टी बनेगी उस पर केवल स्कूल का अधिकार होगा और अन्य कोई भी कलेम नहीं कर सकता।