उन्नाव मामला : दुष्कर्म पीडि़ता के पिता की मौत मामले में सेंगर दोषी करार

* 12 को होगा सजा  का ऐलान
नई दिल्ली, 4 मार्च (भाषा,जगतार सिंह): दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप ङ्क्षसह सेंगर को उन्नाव दुष्कर्म पीडि़ता के पिता की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया है। दुष्कर्म पीडि़ता के पिता की 9 अप्रैल 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। •िाला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने बुधवार को कहा कि सेंगर का पीडि़ता के पिता की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। न्यायाधीश ने कहा, 'उनकी (पीडि़ता के पिता की) बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके चलते उनकी मौत हुई।Ó 12 मार्च को स•ाा का ऐलान किया जाएगा। अदालत ने 2017 में दुष्कर्म करने के आरोप में 20 दिसम्बर को सेंगर को आजीवन कैद की सजा  सुनाई थी। सीबीआई के अनुसार, 3 अप्रैल 2018 को दुष्कर्म पीडि़ता के पिता और शशि प्रताप ङ्क्षसह के बीच झगड़ा हुआ था। 13 जुलाई 2018 को दाखिल आरोप-पत्र में कहा गया कि पीडि़ता के पिता और उनके सहकर्मी अपने गांव माखी लौट रहे थे तभी उन्होंने ङ्क्षसह को (अपने वाहन में) लिफ्ट देने के लिए कहा। ङ्क्षसह ने लिफ्ट देने से इन्कार कर दिया, जिसके बाद उनके बीच विवाद हुआ। ङ्क्षसह ने अपने सहयोगियों को बुलाया। इसके बाद कुलदीप सेंगर का भाई अतुल ङ्क्षसह सेंगर अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और महिला के पिता तथा उनके सहकर्मी की पिटाई की। आरोप-पत्र में कहा गया है कि इन सबके दौरान कुलदीप सेंगर •िाले के पुलिस अधीक्षक और माखी पुलिस थाने के प्रभारी अशोक ङ्क्षसह भदौरिया के संपर्क में था। बाद में उसने उस डॉक्टर से भी बात की जिसने दुष्कर्म पीडि़ता के पिता की जांच की थी।