" केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसले " प्रवासी मज़दूरों को मुफ्त अनाज सहित महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली 20 मई (एजैंसी) : सरकार ने प्रवासी मज़दूरों को मुफ्त अनाज देने की योजना को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना के तहत करीब 8 करोड़ प्रवासी मज़दूरों को मई और जून के दौरान प्रति माह पांच पांच किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए नये नियमों के तहत जारी मूल निवास प्रमाणपत्र की नियमावली से संबंधित प्रशासनिक आदेश जारी किए जाने को आज स्वीकृति प्रदान की। जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (विकेन्द्रीकरण एवं नियोजन) अधिनियम के संबंध में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य के कानूनों की स्वीकृति) द्वितीय आदेश 2020 को जारी किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई। यह स्वीकृति जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के तहत प्रदान की गई। यह आदेश जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में हर सरकारी नौकरी में मूल निवास प्रमाणन की शर्तों को अद्यतन करके उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। सरकार ने नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य उत्पादक को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने वाले प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को मंजूरी दे दी। मत्स्य पालन विभाग के प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना-ए  के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। करीब 20050 करोड़ के इस योजना के केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित हिस्से हैं। मंत्रिमंडल ने  प्रधानमंत्री वय वंदन  योजना की अवधि तीन वर्ष और बढ़ा कर 31 मार्च 2023 तक करने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की अवधि 30 मार्च 2020 को समाप्त हो गई। इस योजना के तहत वयोवृद्ध नागरिकों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाती है। सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में लाने और उनके विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की योजना को बुधवार को मंजूरी प्रदान की। इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी जबकि शेष 40 प्रतिशत का भार राज्यों को वहन करना होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण से संबद्ध सब्सिडी के माध्यम से मदद प्रदान की जाएगी। दो लाख ऐसे उद्यमों को यह सुविधा देने की योजना है। सरकार ने राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर कोयले के वाणिज्यिक खनन और उसकी बिक्री के तौर-तरीकों को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीसीईए ने कोयला और लिग्नाइट की बिक्री राजस्व हिस्सेदारी आधार पर करने के लिए कोयला और लिग्नाइट खदान/ब्लाक की नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। साथ ही कोकिंग कोल संपर्क सुविधा अवधि बढ़ाने को भी मंजूरी दी है।