अब धार्मिक स्थलों में लंगर व प्रसाद की अनुमति

चंडीगढ़, 9 जून (ब्यूरो चीफ) : पंजाब सरकार ने आज रात्रि एक आदेश जारी कर प्रदेश के धार्मिक स्थानों में प्रसाद व लंगर आदि की सेवा के लिए स्वीकृति देने संबंधी आज अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सतीश चंद्रा द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्रदेश सरकार ने कल धार्मिक स्थानों संबंधी जारी किए गए आदेशों में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया है कि लंगर व प्रसाद देने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन धार्मिक संस्थानों में एक-दूसरे से 6 फुट की दूरी व कोरोना को लेकर जारी दूसरे आदेशों जिनमें मास्क पहनना या नाक-मुंह को कपड़े से ढकना ज़रूरी है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रसाद व लंगर आदि को बनाने व उसके वितरण में भी कोरोना संबंधी जारी आदेशों को ध्यान में रखा जाए और इस संबंधी किसी प्रकार की कोताही न किए जाने किए के लिए भी कहा गया है।
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले आदेशों के अनुसार लंगर व प्रसाद के वितरण पर पाबंदी वाली धारा को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन उक्त आदेशों में बाकी होटलों, रैस्टोरैंटों व शापिंग मॉल आदि संबंधी जारी किए गए आदेश यथावत रहेंगे। उल्लेखनीय है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सहित कई धार्मिक संस्थानों द्वारा लंगर व प्रसाद के वितरण पर रोक के आदेशों का विरोध किया गया था और सरकार से मांग की गई थी कि उक्त आदेशों को तुरंत वापिस लिया जाए।