हत्या में शामिल विद्यार्थी को नियमित जमानत देने से अदालत ने किया इंकार 


चंडीगढ़, 06 अक्टूबर - (ब्रिजेंदर) - जस्टिस अवनीश झिंगन के सिंगल बैंच ने आज 11वीं कक्षा के उस विद्यार्थी को नियमित जमानत देने से इंकार कर दिया, जिसने साल 2017 में गुरूग्राम स्थित एक प्राइवेट स्कूल के 7 वर्षीय विद्यार्थी की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि सीबीआई जांच के दौरान यह विद्यार्थी एक बच्चे की बेरहमी से हत्या में शामिल पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था कि आरोपी की जमानत याचिका का फैसला करते समय उसे बालिग़ माना जाना चाहिए।