पंजाब सरकार द्वारा कोरोना पाबंदियां  25 फरवरी तक बढ़ाईं गई, स्कूलों के लिए जारी हुए नये दिशा - निर्देश 


चंडीगढ़, 15 फरवरी - पंजाब सरकार द्वारा कोरोना पाबंदियों में 25 फरवरी 2022 तक विस्तार कर दिया गया है। इसके साथ ही मास्क लाज़िमी समेत अन्य अनेकों पाबंदियां लगाई गई हैं। स्कूलों के बारे भी नये आदेश जारी किये गए हैं। सरकार के मुताबिक अब विद्यार्थी फैसला करेंगे कि, उन्होंने स्कूल आना है या फिर ऑनलाइन कक्षाएं लगानी है। इसके साथ ही पंजाब सरकार की नयी हिदायत के मुताबिक सोशल (सामाजिक) दूरी बनानी लाज़िमी है | किसी भी प्रोग्राम पर 50 प्रतिशत के साथ जलसा हो सकता है। स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी पूर्ण रूप में खोले गए हैं | 15 साल से और ज्यादा उम्र वाले विद्यार्थी के लिए पहली डोज़ लगी होनी चाहिए | बार,सिनेमा हाल, मॉल, जिम, रैस्टोरैंट, म्युज़ियम, चिड़ियाघर आदि 75 प्रतिशत के साथ चलाए जा सकते हैं और वैक्सीन लगी होनी लाज़िमी है | इस के साथ ही एसी बसें भी 50 प्रतिशत के साथ चलेंगी |प्राइवेट और सरकारी विभागों में मास्क पहनना लाज़िमी किया गया है | पंजाब में एंट्री उसकी की जायेगी जिसके पास वैक्सीन और टेस्ट की रिपोर्ट होगी |