सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 11 मई - सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर फिर से विचार करने और पुनर्विचार करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक दोबारा परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा।