असम-मेघालय सीमा समझौता: सुप्रीम कोर्ट ने एमओयू सीमांकन सीमा पर हाईकोर्ट की रोक हटाई


 नई दिल्ली, 6 जनवरी - सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा दो राज्यों के बीच भौतिक भूमि सीमाओं के सीमांकन के संबंध में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेघालय द्वारा दायर अपील में उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया और मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए निर्धारित किया।