मालेगांव 2008 ब्लास्ट: कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित 

नई दिल्ली, 25 सितंबर- मालेगांव 2008 ब्लास्ट मामले में स्पेशल एन.आई.ए. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। सीआरपीसी धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज नहीं हो सके, क्योंकि आरोपी क्रमांक 10 दयानंद पांडे, सुधाकर धर द्विवेदी, शंकराचार्य आज पेश नहीं हुए। कोर्ट ने आरोपी नंबर 10 के खिलाफ 5000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य छह आरोपी आज कोर्ट में मौजूद थे। सभी आरोपियों को 3 अक्टूबर को दोबारा कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।