सुप्रीम कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत 6 नवंबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर - सुप्रीम कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर के अपने आदेश में सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत 6 नवंबर को अगली सुनवाई तक बढ़ा दी थी। मई में जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत कई शर्तों के साथ दी गई थी, जिसमें मीडिया से बात करने पर रोक और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने पर रोक शामिल थी।