सुप्रीम कोर्ट ने दिया न्यूजक्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई का आदेश  

नई दिल्ली, 15 मई - सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूएपीए मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा रिमांड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई और इससे गिरफ्तारी का आधार प्रभावित हुआ है। इसलिए प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को हम निरस्त करते हैं। जमानत बांड प्रस्तुत करने पर ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के आधार पर उनकी रिहाई की जाएगी।