एल्डरमैन की नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह की आवश्यकता नहीं- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 5 अगस्त- दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार से सलाह किए बिना नगर निगम में अधिकारियों यानी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं या नहीं इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में 10 सदस्यों को नामित करने के उपराज्यपाल के फैसले के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को नामित करने की एलजी की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति।  

#एल्डरमैन की नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह की आवश्यकता नहीं- सुप्रीम कोर्ट