न्यूजीलैंड में नर्सों को परेशानी से बचाने के लिए भारतीय उच्चायोग ने जरूरी एडवाइजरी जारी की  

ऑकलैंड (न्यूजीलैंड), 9 सितंबर (हरमनप्रीत सिंह गोलिया) - भारतीय उच्चायोग ने न्यूजीलैंड आने वाली नर्सों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उच्चायोग ने चिंता व्यक्त की है कि न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल के साथ पंजीकृत होने और योग्यता मूल्यांकन कार्यक्रम (सीएपी) पास करने के बावजूद, ये नर्सें न्यूजीलैंड में रोजगार सुरक्षित नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण नर्सों को बड़े आर्थिक और मानसिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उच्चायोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आपके पास नौकरी का कोई पुख्ता प्रस्ताव न हो, आपको न्यूजीलैंड नहीं आना चाहिए और अगर आपके पास नौकरी का प्रस्ताव है भी, तो नियोक्ता की जानकारी उच्चायोग के ईमेल pol.wellington@mea.gov पर भेजें। ताकि आपको न्यूज़ीलैंड न आना पड़े और परेशानी का सामना न करना पड़े। एजेंट के कहने पर भारत में अपनी मौजूदा नौकरी न छोड़ें, बल्कि हर पहलू से संतुष्ट होने के बाद ही न्यूजीलैंड आएं।