राहुल गांधी ने लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर, 5 मिनट बाद मिली ज़मानत

लखनऊ, 15 जुलाई- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज दोपहर लखनऊ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हालाँकि, कोर्ट ने उन्हें 5 मिनट बाद ही ज़मानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने 20,000 रुपये के दो मुचलकों पर राहुल को ज़मानत दे दी। राहुल के वकील ने ज़मानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। राहुल लगभग 30 मिनट तक कोर्ट में रहे।
दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राहुल सीधे एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने उन्हें भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी के लिए पेश होने का आदेश दिया था। राहुल पिछली 5 सुनवाईयों के दौरान पेश नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। ज़मानत मिलने के बाद राहुल कोर्ट से सीधे अमौसी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए।
राहुल के वकील प्राशु अग्रवाल ने कोर्ट से राहुल की पेशी से छूट मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया।
सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने 11 फरवरी को सीजेएम कोर्ट में राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि राहुल ने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर टिप्पणी की थी। उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प का जिक्र किया था। राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों के साथ मारपीट कर रहे हैं। पूर्व निदेशक ने दावा किया था कि राहुल का बयान तथ्यों के विपरीत और भ्रामक है। इससे न केवल भारतीय सैनिकों का मनोबल प्रभावित हुआ, बल्कि उनके परिवारों की भावनाएं भी आहत हुईं।

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