बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: 2 आरोपियों की ज़मानत अर्ज़ी खारिज
मुंबई, 6 अक्टूबर (पीटीआई) - यहां की एक विशेष अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के दो आरोपियों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। विशेष सरकारी वकील महेश मुले ने बताया कि किशन पारधी और अनुराग कश्यप की ज़मानत अर्ज़ी विशेष मकोका न्यायाधीश महेश जाधव ने खारिज कर दी। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी (66) की पिछले साल 12 अक्टूबर की रात मुंबई के बांद्रा (पूर्व) इलाके में उनके बेटे जीशान के दफ्तर के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कश्यप पर घटना के बाद शूटर को नेपाल भागने में मदद करने का आरोप है।
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