प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस के मामले की सुनवाई 2 फरवरी तक स्थगित

नई दिल्ली, 27 जनवरी - सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस के रेगुलेशन से जुड़े विवाद की सुनवाई 2 फरवरी तक के लिए टाल दी है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि अधिकारियों ने इस मुद्दे पर पहले ही एक मीटिंग कर ली है और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक और मीटिंग की योजना बनाई है।
 
यह मामला एक सरकारी नोटिफिकेशन से उठा, जिसमें प्राइवेट स्कूलों को अपनी फीस तय करने के लिए कमेटियां बनाने का निर्देश दिया गया था। नए नियमों के तहत, इन कमेटियों में स्कूल मैनेजमेंट, सरकार और पेरेंट्स के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के पहले इसे लागू करने पर रोक लगाने से मना करने के बाद, प्राइवेट स्कूलों ने नोटिफिकेशन पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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