हाई कोर्ट द्वारा मनप्रीत सिंह बादल को बड़ी राहत, प्लॉट खरीद मामले में दी ज़मानत
बठिंडा, 10 फरवरी (सतपाल सिंह सिवियां)- BJP के सीनियर नेता और पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें बठिंडा में PUDA (BDA) के प्लॉट खरीद मामले में रेगुलर (गारंटीड) ज़मानत दे दी है। इससे पहले, हाई कोर्ट ने उन्हें अक्टूबर 2023 में अंतरिम एंटीसिपेटरी ज़मानत दी थी। कोर्ट में उनके केस की पैरवी वकील R.S. चीमा और दिलराज सिंह भिंडर कर रहे हैं।
गौरतलब है कि मनप्रीत सिंह बादल ने पिछली कांग्रेस सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए बठिंडा में PUDA के कुछ प्लांट खरीदे थे, जिन्हें उन्होंने राजनीतिक असर से नियमों को तोड़कर गलत तरीके से खरीदा था। उनके राजनीतिक विरोधी, बठिंडा के पूर्व MLA सरूप चंद सिंगला (अब BJP के जिला अध्यक्ष) ने मनप्रीत के खिलाफ विजिलेंस का दरवाजा खटखटाया था और लंबी जांच के बाद, 24 सितंबर 2023 को विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा ने मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इससे पहले, मनप्रीत विजिलेंस के सामने भी पेश हुए थे और अपना पक्ष रखा था। इस मामले में, उन्होंने उस समय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाई कोर्ट ने उन्हें आगे की अंतरिम बेल दे दी थी और आज हाई कोर्ट ने इस मामले में उनकी फिक्स्ड बेल की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें रेगुलर (फिक्स्ड) बेल दे दी है। वैसे, यह मामला काफी समय से दबा हुआ लग रहा है।

