मुझे और मेरे परिवार को जो मुश्किलें झेलनी पड़ीं, उसका हर्जाना कौन देगा - एल्विश यादव

लखनऊ, 19 मार्च (PTI) - उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक रेव पार्टी में कथित तौर पर सांप के जहर के इस्तेमाल के सिलसिले में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ FIR को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द करने के बाद, यूट्यूबर ने कहा कि हमें हमेशा अपने न्याय व्यवस्था पर भरोसा रहा है। हालांकि, उन्होंने पूछा कि उन्हें और उनके परिवार को जो मुश्किलें झेलनी पड़ीं, उनका हर्जाना कौन देगा।

यादव, एक यूट्यूबर, पर नवंबर 2023 में मामला दर्ज किया गया था और 17 मार्च, 2024 को नोएडा पुलिस ने एक रेव पार्टी में मनोरंजन के लिए सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। वह 3 नवंबर, 2023 को सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में नामजद छह लोगों में से एक था।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यादव के खिलाफ FIR और उसके बाद की कार्यवाही रद्द कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2023 में वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट के तहत सांप के ज़हर देने के एक मामले में केस दर्ज किया था। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि केस नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट के तहत शिकायत किसी ऑथराइज़्ड व्यक्ति ने नहीं की थी।

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# उसका हर्जाना कौन देगा - एल्विश यादव