ट्राइडेंट ग्रुप को हाई कोर्ट से राहत
चंडीगढ़, 8 मई - ट्राइडेंट ग्रुप को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 30 दिन का समय दिए बिना ट्राइडेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक्शन पर शर्तें लगाई हैं।
हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोई गंभीर एनवायरनमेंटल इमरजेंसी साबित नहीं हो जाती, कंपनी को कमियों को ठीक करने का सही मौका दिया जाना चाहिए, अगर ज़रूरी हो तो उसे NGT जाने की भी इजाज़त दी जाए।
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