अब कोई भी प्राइवेट स्कूल 5% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएगा- मुख्यमंत्री मान
चंडीगढ़, 13 जुलाई- पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस पर रोक लगा दी है। गवर्नर की मंज़ूरी के बाद फीस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2026 लागू हो गया है। पंजाब सरकार के इस फैसले का असर पंजाब के 7800 प्राइवेट स्कूलों पर पड़ेगा, इससे 32 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सीधा फ़ायदा होगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हर स्कूल की फीस तय करने के लिए साफ नियम होंगे और अब कोई भी प्राइवेट स्कूल 5 परसेंट से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएगा। पिछले 4 साल का फीस रिकॉर्ड 10 दिन के अंदर शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। DC की अगुवाई वाली रेगुलेटरी कमेटी फीस बढ़ोतरी की जांच करेगी। जिन प्राइवेट स्कूलों की फीस 3 साल में 15% से ज़्यादा बढ़ी है, उन्हें ज़्यादा पैसे पेरेंट्स को वापस करने होंगे।
#CM Bhagwant Mann

