JPSC परीक्षा में 'गड़बड़ियों' की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर SC ने केंद्र और CBI को नोटिस जारी किया
नई दिल्ली, 24 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। यह नोटिस झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की CBI से स्वतंत्र और समय-सीमा के भीतर जांच कराने की मांग वाली याचिका पर जारी किया गया।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने भारत सरकार, झारखंड सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग, CBI और अन्य से जवाब मांगा।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि याचिका में CBI जांच या इस कोर्ट के पूर्व जज से जांच कराने की मांग की गई है।
शीर्ष अदालत एक्टिविस्ट हरिशरण देवगन द्वारा वकील सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका जनहित में दायर की जा रही है। इसमें झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2025 की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़ी गंभीर और महत्वपूर्ण चिंताओं के संबंध में इस कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। यह परीक्षा प्रतिवादी नंबर 2, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत 19 अप्रैल, 2026 को आयोजित की गई थी।"

