सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली,09 जनवरी - सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे अनिवार्य करने का आदेश दिया था, लेकिन पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि देशभक्ति कोर्ट के आदेश के जरिए नहीं थोपी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस कथन पर सरकार ने कहा है कि उसने इस मसले पर नियम बनाने पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी की रिपोर्ट आने तक अगर कोर्ट चाहे तो फिल्म से पहले राष्ट्रगान की अनिवार्यता को खत्म कर दे।

बता दें कि 23 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सिनेमाघरों और अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं, ये वो तय करे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने 30 नवंबर 2016 को दिए एक आदेश में देश के हर सिनेमाघर में फिल्म चालू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने का आदेश दिया था।