शहीदी दिवस पर लाहौर हाईकोर्ट द्वारा कड़ी सुरक्षा के आदेश


अमृतसर, 20 मार्च (सुरिन्द्र कोछड़) : लाहौर के चौक फुहारा नाम के साथ प्रसिद्ध शादमन चौक में पाकिस्तान की भगत सिंह मैमोरियल फाऊंडेशन संस्था द्वारा 23 मार्च की शाम मनाए जा रहे शहीद भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु के 87वें शहीदी दिवस मौके लाहौर हाईकोर्ट के जज मीयां आबिद अज़ीज़ शेख द्वारा सी.सी.पी.ओ. (कैपीटल सिटी पुलिस अधिकारी) लाहौर को सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए जाने के आदेश दिए हैं। इस संबंधी वकील अबदल राशिद कुरैशी द्वारा अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिस बारे फैसला लेते अदालत द्वारा उक्त आदेश जारी किए गए हैं।
भगत सिंह मैमोरियल फाऊंडेशन संस्था के चेयरमैन इम्तियाज़ राशिद कुरैशी ने ‘अजीत समाचार’ के साथ उक्त जानकारी साझी करते बताया कि लाहौर के शादमन चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक रखने तथा चौक में शहीद की प्रतिमा लगाने की लम्बे समय से चलती आ रही मांग बारे सुनवाई 22 मार्च को होगी। उन्होंने बताया कि यह मामला लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस शाहिद जमील खां की अदालत में भगत सिंह मैमोरियल फाऊंडेशन की तरफ से वकील अबदल राशिद कुरैशी द्वारा दायर किया गया है। 23 मार्च को मनाए जाने वाले शहीदी दिवस बारे उन्होंने बताया कि उक्त चौक में मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की जाएगी तथा इस समारोह में पाकिस्तान के विभिन्न शहरों सहित भारत के अन्य देशों से भी लोग शामिल होंगे।
वर्णनीय है कि लाहौर के उक्त चौक के स्थान पर पहले इसके साथ लगती सरकारी जेल का फांसी-घर हुआ करता था। इस फांसी-घर में से 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था। पिछले कुछ वर्षों से शहीद भगत सिंह के भारतीय तथा सीमा पार के प्रशंसकों द्वारा उक्त चौक का नाम ‘शहीद भगत सिंह चौक’ रखे जाने की मांग की जा रही है। हालांकि 4 वर्ष पहले लाहौर ज़िला प्रशासन द्वारा चौक का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई थी, परन्तु पाकिस्तान के चरमपंथियों के विरोध तथा दबाव अधीन चौक का नाम हुरमत-ए-रसूल चौक रख दिया गया।