ऑनर किलिंग व खाप पंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली, 27 मार्च - सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग और खाप पंचायत के फैसलों पर आपत्ति जताई है और इससे जुड़े केस पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, खाप पंचायत या किसी गैरकानूनी जमावडे द्वारा दो व्यस्कों की शादी को रोकना पूरी तरह गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की रोकथाम और सजा के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। कोर्ट ने कहा कि ये गाइडलाइन तब तक जारी रहेंगी जब तक कानून नहीं आता है।