भाई की जगह परीक्षा देने वाले युवक को सज़ा

सीहोर, 30 नवम्बर (वार्ता): मध्यप्रदेश के सीहोर ज़िले की एक अदालत ने भाई की जगह परीक्षा देने के मामले में दोषी ठहराए गए एक अभियुक्त को आज दो वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरिता भाटी ने इस मामले की सुनवाई में अभियुक्त जगदीश मेवाड़ा को अपने भाई राहुल की जगह परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ डेढ हज़ार रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार  28 मई 2013 को शहीद भगत सिंह स्नातक महाविद्यालय आष्टा में जगदीश मेवाड़ा को अपने भाई राहुल के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया था। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था।