विधानसभा सत्र के सीधे प्रसारण बारे सरकार को फैसला लेने हेतु कहा

चंडीगढ़, 21 जनवरी (सुरजीत सिंह सत्ती): पंजाब विधानसभा में चलते सत्रों के सीधे प्रसारण की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस महेश ग्रोवर की डिवीज़न बैंच ने सरकार को इस मामले में दिए मांग पत्र पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। बैंच ने उम्मीद जताई है कि मांग पत्र पर जल्द फैसला लिया जाएगा। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा मांग पत्र पर फैसला लेने के लिए सरकार को समांबद्ध करने की मांग की परंतु बैंच ने समांबद्ध नहीं किया है। इस मामले में पेश हुए सरकारी वकील को ही बैंच ने उक्त हिदायत की है। उल्लेखनीय है कि यह याचिका सुनवाई हेतु आई थी परंतु चीफ जस्टिस की बैंच के दूसरे सदस्य जज याचिकाकर्ता की संस्था के वकील रहे होने के कारण इस मामले की सुनवाई करने से इन्कार कर गए थे और आज यह याचिका जस्टिस महेश ग्रोवर की बैंच के पास सुनवाई हेतु आई थी। याचिका सुनाम से आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा द्वारा दायर की गई थी और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर द्वारा दिल्ली विधानसभा के सत्र के सीधे प्रसारण की अनुमति देने का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया था कि लोकसभा के दोनों हाऊसों के सत्रों के सीधे प्रसारण चलते हैं और साथ ही विशेष तौर पर लोकसभा चैनल शुरू किया हुआ है तथा लोकसभा चैनल की वैबसाइट भी बनी हुई है और सत्रों का वैबकास्ट भी होता है। कहा था कि सीधे प्रसारण से विधानसभा  सत्र के दौरान लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों की कारगुजारी में पारदर्शिता आएगी और साथ ही आम व्यक्ति को पता चल सकेगा कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किस प्रकार उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं और कैसे लोगों के टैक्सों के सही उपयोग के लिए योजना बनाई जाती है।