नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की कैद
पठानकोट, 21 फरवरी (अ.स.) : सुजानपुर निवासी मुकेश कुमार पुत्र प्रेम कुमार निवासी सेखां मोहल्ला को माननीय अदालत ने एक नाबालिगा से दुष्कर्म करने के आरोप में 10 साल की कैद और 20 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। जानकारी के अनुसार उक्त दोषी 26-9-16 को एक नाबालिग लड़की को घर से विवाह का झांसा देकर ले गया था। उसने यू.बी.डी.सी. नगर के किनारे ले जाकर अलग-अलग जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंधी लड़की के पारिवारिक सदस्यों ने सुजानपुर पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस ने 26-9-16 को एफ.आई.आर. नंबर-83 धारा 366ए, 367 और पोक्सो एक्ट अधीन मुकेश के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस केस की सुनवाई माननीय एडीशनल ज़िला के सैशन जज आर.के. शर्मा की अदालत ने की। उन्होंने उक्त दोषी को यह सज़ा सुनाई।