शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 'मन्नत' के रेनोवेशन के खिलाफ याचिका खारिज
मुंबई, 14 जुलाई - सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक्टिविस्ट संतोष डोंडकर की उस पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने एक्टर शाहरुख खान के बांद्रा में बीचफ्रंट बंगले 'मन्नत' के एक्सपेंशन/रेनोवेशन के लिए कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) की मंज़ूरी के खिलाफ अर्ज़ी दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने पिटीशन के मेरिट पर गंभीर शक ज़ाहिर किया।
पिटीशन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) (पुणे) के सितंबर 2025 के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी, जिसमें डोंडकर की उस अपील को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने शाहरुख के घर 'मन्नत' के रेनोवेशन के लिए महाराष्ट्र कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) से मिली इजाज़त को चुनौती दी थी।

