श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास ड्रोन कैमरा उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध

अजनाला (राजासांसी), 8 सितंबर (गुरप्रीत सिंह ढिल्लों)- श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन क्षेत्र में रात के समय ड्रोन गतिविधि होने के बाद हरकत में आते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में पड़ते श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा राजासांसी, अजनाला रोड, राजासांसी, अमृतसर के ग्रामीण अधिकार क्षेत्र में ड्रोन चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेशों में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि एयरपोर्ट पर दिन-रात अंतरराष्ट्रीय/घरेलू उड़ानें आती-जाती हैं। इसलिए हवाई अड्डे के नजदीक पड़ते ग्रामीण क्षेत्र में आसपास काफी होटल और मैरिज पैलेस हैं, जहां आम जनता अपने समारोहों की ड्रोन के जरिए कवरेज करवाती है। जिसकी आड़ में कोई समाज विरोधी तत्व कभी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए हवाई अड्डे के नजदीक पड़ते ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ड्रोन कैमरा उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आदेश 6 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

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