डीजल पर सरकार ने दी राहत


नई दिल्ली, 16 अक्टूबर - सरकार ने 16 अक्तूबर से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए निर्यात होने वाले पेट्रोल पर विंडफॉल कर बढ़ा दिया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर लगने वाले कर में कटौती की गई है। एटीएफ के निर्यात पर लगने वाला शुल्क 10.5 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार रखा गया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से इन दरों में बदलाव की जानकारी दी है।
डीजल निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के साथ घटाया गया है। यह अब 16 रुपये प्रति लीटर से कम होकर 8.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है। दूसरी ओर, पेट्रोल निर्यात पर शुल्क 0.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये नई दरें शुक्रवार, 16 अक्तूबर से प्रभावी हो गई हैं। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल की मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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