संजीव अरोड़ा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं
चंडीगढ़, 16 अक्टूबर (प्रो. अवतार सिंह) - मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी बेल अर्जी खारिज कर दी है। इससे पहले, 15 जून को गुरुग्राम की एक कोर्ट ने भी अरोड़ा की बेल अर्जी खारिज कर दी थी। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, बेल अर्जी खारिज करने के पीछे कोर्ट ने कौन से आधार माने हैं, यह डिटेल्ड ऑर्डर आने के बाद ही साफ होगा।
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