अपाहिज युवकों को रैगुलर वित्तीय मदद पर विचार के निर्देश

चंडीगढ़, 1 मई (सुरजीत सिंह सत्ती): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दो युवकाें के पक्के तौर पर अपाहिज होने के कारण उन्हें रैगुलर वित्तीय मदद पर विचार करने हेतु अथारिटी बनाने की हिदायत की है। यह भी कहा है कि 6 सप्ताह में एक असेसमैंट बोर्ड बनाया जाए ताकि इन दो युवकों के पुनर्वास के लिए उन्हें उच्च सहायता मिल सके। एडवोकेट हरी चंद ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट का ध्यान दिलाया कि गुरु हरसहाय (फिरोज़पुर) की पुनीता व गनौर (सोनीपत) के विजय धमीजा पक्के तौर पर बिस्तरों हेतु हो गए हैं और उन्हें रैगुलर वित्तीय मदद की ज़रूरत है, क्योंकि वह कोई कामकाज नहीं कर सकते और दूसरी ओर उनके अभिभावकों के पास इलाज के लिए उचित वित्तीय स्रोत भी नहीं हैं।