निचली अदालतों में अंग्रेज़ी केवल रिकार्ड करने के समय एबसट्रैक्ट के कामकाज हेतु

 चंडीगढ़, 11 जुलाई (सुरजीत सिंह सत्ती): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अन्तर्गत आती निचली अदालतों में अंग्रेज़ी केवल न्यायिक रिकार्ड तैयार करने के समय एबसट्रैक्ट (संक्षिप्त) दर्ज करने हेतु ही लागू होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रूल्ज़ एंड आर्डर, वाल्यूम 4 का चैप्टर 16 न्यायिक रिकार्ड तैयार करने बारे है और पंजाब सरकार द्वारा आठ मई को जारी की गई अधिसूचना के बीच संशोधित इस चैप्टर तक सीमित है। अधिसूचना अनुसार यह नियम दो महीने के बीच यानि आठ जुलाई से लागू होने थे परन्तु जैसे कि संशोधन करने के समय जारी अधिसूचना में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि यह समय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा बढ़ाया जा सकता है और उसी अनुसार यह समय अब अगले आदेशों तक बढ़ा दिया गया है।