एटीएम यूज करने वालों को बड़ा फायदा, आरबीआई ने बैंकों को जारी किया सर्कुलर

नई दिल्ली : अगर आप भी आमतौर पर डेबिट कार्ड कम एटीएम यूज करते हैं तो यह खबर आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जी हां, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। आरबीआई की तरफ से कहा गया कि बैंक एटीएम में हुए फेल ट्रांजेक्शन या नॉन कैश ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस इंक्वायरी या चैकबुक रिक्वेस्ट फ्री ट्रांजेक्शन के तहत नहीं गिने जाएंगे। इसके अलावा रिज़र्व बैंक की तरफ से कहा गया कि फंड ट्रांसफर करने या एटीएम से टैक्स भरने पर भी ग्राहक की फ्री ट्रांजेक्शन की संख्या कम नहीं होगी।
हर महीने पांच फ्री ट्रांजेक्शन का नियम :
आपको बता दें कि केन्द्रीय बैंक के नियमानुसार खाताधारक को हर महीने पांच फ्री ट्रांजेक्शन दिये जाते हैं। आरबीआई की तरफ से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी को-आप्रेटिव बैंक, स्टेट को-आप्रेटिव बैंक, ज़िला केन्द्रीय को-आप्रेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक सहित सभी शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है हमारी जानकारी में आया है कि कुछ बैंक एटीएम में तकनीकी कारणों से फेल होने वाले ट्रांजेक्शन या नकदी नहीं होने के कारण पूरे नहीं होने वाले ट्रांजेक्शन को भी फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन में गिन रहे हैं।
इस स्थिति में मान्य नहीं होगा फ्री ट्रांजेक्शन :
आरबीआई की तरफ से कहा गया कि ऐसे ट्रांजेक्शन को फेल ट्रांजेक्शन में गिना जाना चाहिए और इनके लिए खाताधारक से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए। केन्द्रीय बैंक ने साफ किया कि जो ट्रांजेक्शन तकनीकी कारण जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन प्राब्लम के कारण, एटीएम में कैश नहीं होने के कारण और बैंक/सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ट्रांजेक्शन के लिए मना करने, गलत पिन आदि के कारण फेल हो जाता है तो इन ट्रांजेक्शन को वैलिड एटीएम ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा।