एनओसी सर्टीफिकेट लिए बगैर सीबीएसई/ आईसीएसई बोर्ड से मान्यता लेने वाले स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी

एस.ए.एस. नगर, 15 फरवरी (तरविंदर सिंह बैनीपाल): शिक्षा विभाग (शिक्षा 3 शाखा) द्वारा पंजाब सरकार से एनओसी का सर्टीफिकेट प्राप्त किए बिना सीबीएसई/ आईसीएसई  बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। पंजाब सरकार शिक्षा विभाग (शिक्षा 3 शाखा) द्वारा पंजाब के समूह ज़िला शिक्षा अधिकारियों (स.स./ अ.स.) को हिदायत जारी कर कहा गया है कि सीबीएसई/ आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को सरकार से एतराजहीनता सर्टीफिकेट देते समय सरकार की नीति के अनुसार बनता रिज़र्व फंड जमा करवाकर व इसे वैरीफाई करने के बाद ही सिफारिश पत्र तस्दीक किया जाए। जारी पत्र में भी कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ समय दौरान सीबीएसई बोर्ड द्वारा स्कूलाें को सरकार से एनओसी सर्टीफिकेट प्राप्त किए बिना ही आरटीई एक्ट 2009 के अधीन मान्यता प्राप्त होने संबंधी एफीलीएशन के दी जाती थी, परंतु अब सीबीएसई द्वारा पुन: एनओसी की शर्त लागू कर दी गई है। ज़िला शिक्षा अधिकारियों को हिदायत की गई है कि उनके ज़िले में जो स्कूल सीबीएसई/ आईसीएसई बोर्ड से एफीलीएटिड हैं और जिन्हें आरटीसी एक्ट 2009 के अधीन मान्यता प्राप्त है, परंतु उन्हें सरकार से एनओसी प्राप्त नहीं की गई, उनके केस में सरकार की स्वीकृति के बिना स्कूल का विस्तार/ अपग्रेडेशन के लिए सिफारिश न की जाए। इन स्कूलों को एक साल का समय देते हुए एनओसी प्राप्त करने के लिए लिखा जाए और यदि यह स्कूल निश्चित समय में एनओसी के लिए आवेदन नहीं करते तो इन स्कूलों की आरटीई एक्ट 2009 के तहत दी मान्यता रद्द कर दी जाए।