जिला मैजिस्ट्रेट होशियारपुर द्वारा कर्फ्यू के दौरान छूट देने का आदेश जारी

होशियारपुर, 22 अप्रैल - (बलजिन्दरपाल सिंह) - कोविड-19 के प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू के दौरान समय-समय पर दी गई छूट में विस्तार करते जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात द्वारा छूट देने संबंधी आदेश जारी किया गया है। जारी किये आदेश के अनुसार सभी करियाना / मैडिसन / मीट और मछली (होलसेल /रिटेलर) की दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। इसके इलावा स्कूलों/कॉलेजों की किताबों की दुकानें सप्ताह के सिर्फ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खोलने की आज्ञा होगी। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी एटीएम सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि जिले के सभी पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। जिला होशियारपुर में सरकारी निर्माण करने की इजाज़त होगी, बशर्ते सबंधित विभाग द्वारा निर्माण संबंधी मंजूरी अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) होशियारपुर के कार्यालय से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।