जालंधर में खुलेंगी जरूरी सेवाओं की दुकानें 

जालंधर, 13 मई - (चिराग शर्मा) - दफ्तर जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों तक जरूरी सेवाएं पहुंचाने के लिए जरूरी सेवाओं की दुकानों प्रातःकाल 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने में छूट दी गई है। दुकानों को खोलने के समय शारीरिक दूरी और कोविड -19 सम्बन्धित सेहत विभाग की गाइडलाइन का ध्यान रखना जरूरी है। नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे।