निजी स्कूल 70 प्रतिशत लेंगे फीस

चंडीगढ़, 22 मई (सुरजीत सिंह सत्ती): पंजाब के निजी स्कूलों को अंतिम राहत देते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल फीस का 70 फीसदी वसूलने की छूट दे दी है ताकि स्कूल अपने अध्यापकों को 70 फीसदी वेतन दे सके। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा है कि निजी स्कूलों द्वारा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास जमा करवाए रिज़र्व फंड में स्कूलों की सैनीटाइजेशन के लिए राज्य सरकार की मदद कर सकती है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 14 मई को एक आदेश जारी करके गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए आदेश दिया था कि वह ट्यूशन फीस के अलावा, बिल्डिंग फंड, ट्रांसपोर्ट फंड या खाने का फंड नहीं वसूल सकेंगे व साथ ही अध्यापकों के वेतन में कटौती न करने की हिदायत की गई थी। निजी स्कूलों की संस्था व अन्यों ने एडवोकेट आशीष चोपड़ा द्वारा याचिका दाखिल करके कहा था कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास रिजर्वड फंड के हैड में फंड जमा करवाते हैं तो यह राशि इस समय 77 करोड़ हो चुकी है परंतु इसके बावजूद भी सरकार द्वारा निजी स्कूलों को इस फंड में भी किसी तरह की मदद नहीं दी गई, जबकि स्कूल कम से कम स्टाफ से अपने स्तर पर काम चला रहे हैं व सैनीटाइजेशन भी अपने खर्च पर कर रहे हैं। स्कूलों के वकील ने कहा कि दाखिला फीस नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि यह एक ही बार ली जाती है। हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा था तो सरकार द्वारा पेश हुए महिला लॉ अफसर अनुपाल ने कहा कि स्कूल अलग-अलग हैडों के तहत फीस वसूलते है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमेशा अलग होते हैं व इसको सरकार के आदेश में बदलाव करने की कोई दलील नहीं माना जा सकता। हालांकि उन विस्तारपूर्वक जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा तो जस्टिस रितु बाहरी की बैंच ने स्कूलों को अंतिम राहत देते 70 फीसदी स्कूल फीस वसूलने की छूट दे दी है व अध्यापकों को 70 फीसदी वेतन देने का आदेश भी स्कूलों को दिया है। साथ ही सरकार से पूछा है कि वह सैनीटाइजेशन में स्कूलों की भी मदद कर सकती है।