स्कूल फीस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा आरक्षित 

चंडीगढ़, 10 जून - (सुरजीत सिंह सत्ती) - स्कूल फीस के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला आरक्षित रख लिया है। आज बहस के दौरान स्कूलों ने कहा कि वह किसी बच्चे को नहीं निकालेंगे और साथ ही कहा कि अध्यापक स्टाफ के वेतनों के इलावा टैकस अदायगी जितनी फीस वसूलने की इजाज़त दे दी जानी चाहिए। सरकार ने भी पक्ष रखा और पक्ष को सुनने के उपरांत हाईकोर्ट ने फैसला आरक्षित रख लिया है।