धरती के निचले पानी को निकालने के लिए पंजाब वॉटर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी देगी अस्थायी मंजूरी

चंडीगढ़,19 नवंबर - धरती के निचले पानी को निकालने के लिए बनाए गए ड्राफ्ट के दिशा-निर्देश जब तक फाइनल नहीं हो जाते, तब तक वॉटर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीडब्ल्यूआरडीए) प्रदेश की औद्योगिक और व्यापारिक इकाईयों को धरती के निचले पानी को निकालने की अस्थायी मंजूरी देगी। इससे पहले ऐसी इकाईयों को सैंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती थी। इस संबंधी अधिक जानकारी देते प्रवक्ता बताया कि अथॉरिटी द्वारा 12 नवंबर, 2020 को धरती के निचले पानी निकालने और संभाल के लिए जारी किये गए दिशा-निर्देशों पर जनता के आपत्तियों की मांग की गई थी। यह irrigation.punjab.gov.in वेबसाइट पर नोटिस बोर्ड, वाटस न्यू फोल्डर और वेबसाइट www.punjab.gov.in पर 'वाटस न्यू' फोल्डर में उपलब्ध है।