टूलकिट मामले में शांतनु मुलुक को 10 दिन की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली,16 फरवरी - टूलकिट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक्टीविस्ट शांतनु मुलुक को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। एक्टीविस्ट निकिता जैकब की ट्रांजिट अंतरिम जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। निकिता जैकब ने भी टूलकिट को एडिट किया था। निकिता की अर्जी पर हाईकोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगी। फैसला आने तक दिल्ली पुलिस निकिता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी।