कोटकपूरा गोलीबारी कांड: हाईकोर्ट ने सुमेध सैनी की गिरफ़्तारी पर लगाई रोक

चंडीगढ़, 4 मार्च - (बरजिन्दर गौड़) - पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अवनीश झींगन ने कोटकपूरा गोलीबारी कांड मामले में पूर्व डी. जी. पी. सुमेध सैनी की आगामी ज़मानत याचिका पर आज सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च तक स्थगित करते हुए हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सुमेध सैनी को अगली याचिका तक इस केस में गिरफ़्तार नहीं किया जायेगा।