उम्रकैद की सजा काट रहे सज्‍जन कुमार के स्‍वास्‍थ्‍य रिकॉर्ड की जांच करे सीबीआई - सुप्रीम कोर्ट 

नई दिल्‍ली, 24 अगस्त - वर्ष 1984 के सिख विरोधी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को उम्रकैद के सजायाफ्ता कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड की जांच करने करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर तक हलफनामा मांगा है। सज्जन कुमार ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है। सज्जन कुमार की ओर से  विकास सिंह ने कहा कि मेडिकल आधार पर उनके मुवक्किल को जमानत दी जाए। विकास सिंह ने कहा कि  उनका वजन बहुत कम हो गया है और एक निजी अस्पताल में ले जाने की जरूरत है।