पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुमेध सैनी को नोटिस किया जारी 


चंडीगढ़, 06 सितम्बर - (बरजिंदर गौर) - पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को विजिलेंस ब्यूरो द्वारा पिछले साल विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन मोहाली में दर्ज एक प्राथमिकी में सैनी की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए वापस बुलाने की याचिका पर नोटिस जारी किया। बता दें कि सैनी को 18 अगस्त को विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी को "अवैध" और उसके द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के खिलाफ देखे जाने के बाद रिहा कर दिया गया था। सैनी को एक याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 7 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने को कहा गया है।