नीट में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

*एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर मेरिट को संकीर्ण तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता है- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली 20 जनवरी  नीट के पीजी और यूजी के लिए ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी के लिए 27 फीसदी रिजर्वेशन को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरिट की परिभाषा कंपिटिटिव एग्जाम के प्रदर्शन तक सीमित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को अपने अंतरिम आदेश में नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू करने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में गुरुवार को डिटेल ऑर्डर पास किया।नीट में ओबीसी के लिए 27 फीसदी रिजर्वेशन को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया विस्तार से फैसलाकंपिटिटिव एग्जाम के प्रदर्शन के आधार पर मेरिट की व्याख्या नहीं की जा सकती है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरिट को एक कंपिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर उसकी छोटी व्याख्या तक सीमित नहीं की जा सकती है।मौजूदा मेरिट का जो आंकलन है वह कंपिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर होता है लेकिन यह किसी शख्स की संभावनाओं और उसकी क्षमता का आंकलन नहीं कर पाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वालों की क्षमता और उसकी भविष्य की संभावनाओं और दक्षता कंपिटिटिव एग्जाम में रिफ्लेक्ट नहीं होता है