हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा नौकरियों में 75 प्रतिशत कोटा रखने पर लगाई रोक


चंडीगढ़, 03 फरवरी - (अंकुर टांगड़ी) - हरियाणा के लोगों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी खट्टर सरकार के कानून पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को कोर्ट ने इस फैसले की समीक्षा को जरूरी माना और फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। याचिकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के आधार पर लोगों को जॉब दी जाती है, अगर निजी कंपनियों से कर्मचारियों को चुनने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो वे अपने कारोबार को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे।