हाईकोर्ट द्वारा सीमा क्षेत्र में माइनिंग पर रोक

चंडीगढ़, 29 अगस्त (तरुण भजनी) - पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पठानकोट, गुरदासपुर और सीमावर्ती इलाकों में खनन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का तर्क है कि इन जगहों पर किसी भी तरह का खनन देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। पंजाब सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में हाईकोर्ट का कहना है कि इसमें एक भी शब्द नहीं है जो यह बता सके कि अवैध खनन रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से अगली सुनवाई पर जवाब मांगा है कि सरकार खनन रोकने के लिए क्या कर रही है?