अफ्रीकी स्वाइन बुखार की पुष्टि होने पर धनौला को एमपीसेंटर घोषित किया 

बरनाला, 15 सितंबर (गुरप्रीत सिंह लाडी) - बरनाला जिले के धनौला कस्बे में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी बरनाला डॉ. हरीश नय्यर ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत धनौला को अफ्रीकी स्वाइन बुखार के मद्देनज़र एमपीसेंटर घोषित किया गया है। एमपीसेंटर से 0 से 1 किमी. संक्रमित क्षेत्र का दायरा इन्फेक्टेड जोन और 1 से 10 किमी. का दायरा सर्वेलेंस जोन होगा।