मध्य प्रदेश : सीहोर में बोरवेल में फंसी बच्ची को नहीं बचाया जा सका

भोपाल, 8 जून - सीहोर के SP मयंक अवस्थी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और वैधानिक नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। हमने खेत मालिक और बोर करने वाले के ख़िलाफ FIR दर्ज़ की है। हमने धारा 188, 308 और 304 के तहत मामला दर्ज़ किया है। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर फैसल खान ने कहा कि बच्ची की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई है। उसकी मृत्यु करीब 40 घंटे पहले हुई थी।