बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 6 महीने जेल की सज़ा
ढाका, 2 जुलाई - अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के एक मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। इसी फैसले में न्यायाधिकरण ने गैबांधा के गोविंदगंज के शकील अकंद बुलबुल को दो महीने जेल की सजा सुनाई। यह पहली बार है जब बर्खास्त अवामी लीग के नेता को 11 महीने पहले पद छोड़ने और देश छोड़कर भागने के बाद किसी मामले में सजा सुनाई गई है। आईटीसी ने हसीना और एक स्थानीय नेता शकील बुलबुल के बीच फोन पर हुई बातचीत की जांच के बाद यह फैसला सुनाया। यह बातचीत पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और कई अखबारों ने इसे प्रकाशित भी किया था।